निम्नलिखित में से किसके पास अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 17 के तहत नियम बनाने की शक्तियाँ हैं?

  1. केन्द्र सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार
  2. राज्य सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार
  3. उच्च न्यायालय
  4. ऊपर के सभी।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : केन्द्र सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 1 है।

Key Points धारा 17. नियम बनाने की शक्ति।

  • (1) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
  • (2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-
    • (क) परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी सेवा की शर्तें और निबंधन तथा वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत उन्हें अधिकारिता का प्रयोग करना है;
    • (ख) इस अधिनियम के अधीन परिवीक्षा अधिकारियों के कर्तव्य तथा उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
    • (ग) वे शर्तें, जिन पर सोसाइटियों को धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी जा सकेगी;
    • (घ) परिवीक्षा अधिकारियों को पारिश्रमिक और व्यय का भुगतान या परिवीक्षा अधिकारी प्रदान करने वाली किसी सोसायटी को सब्सिडी का भुगतान; और
    • (ई) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है।
  • (3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे और बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे।
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