परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 6 उपलब्ध है:

  1. वादियों के लिए 
  2. बचाव पक्ष के लिए 
  3. प्रत्यार्थियों के लिए 
  4. इनमें से कोई भी नहीं

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : वादियों के लिए 

Detailed Solution

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सही उत्तर वादियों के लिए है। 

Key Points

  • विधिक कार्यवाही शुरू करने में विधिक अक्षमता:
(1) यदि कोई व्यक्ति विहित अवधि के प्रारंभ में वाद दर्ज करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का अधिकारी है, तो वे अनुसूची के तीसरे स्तंभ में निर्दिष्ट विकलांगता के समाप्त होने के बाद समतुल्य अवधि के भीतर वाद या आवेदन शुरू कर सकते हैं।​
(2) उन मामलों में जहाँ व्यक्ति दो विकलांगताओं से प्रभावित होता है या प्रारंभिक विकलांगता की समाप्ति से पहले एक अन्य विकलांगता प्राप्त करता है, दोनों विकलांगताओं के निष्कर्ष के बाद एक ही अवधि के भीतर वाद या आवेदन शुरू किया जा सकता है।
(3) यदि विकलांगता व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहती है, तो विधिक प्रतिनिधि निर्दिष्ट समय से अनुमति के अनुसार मृत्यु के बाद समतुल्य अवधि के भीतर वाद या आवेदन शुरू कर सकता है।
(4) यदि उप-धारा (3) में उल्लिखित विधिक प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के समय विकलांगता के अधीन है, तो उप-धारा (1) और (2) में नियम लागू होंगे।
(5) यदि किसी विकलांग व्यक्ति की विकलांगता समाप्त होने के बाद लेकिन अनुमेय अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो विधिक प्रतिनिधि मृत्यु के बाद उसी अवधि के भीतर वाद या आवेदन शुरू कर सकता है, जो मृत व्यक्ति के लिए उपलब्ध है।
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'अवयस्क' गर्भ में पल रहे बच्चे को शामिल करता है।
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