दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत, किसी मामले (वाद) में अभियुक्त द्वारा बिताई गई हिरासत की निम्नलिखित अवधि को कारावास की सजा के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा?

  1. जुर्माना अदा न करने पर हिरासत की अवधि काट ली गई हो। 
  2. उस मामले की जांच और सुनवाई के दौरान हिरासत में ली गई अवधि। 
  3. किसी समान मामले की जांच और सुनवाई के दौरान हिरासत में ली गई अवधि। 
  4. उपरोक्त सभी

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : उस मामले की जांच और सुनवाई के दौरान हिरासत में ली गई अवधि। 

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 2 है।

Key Points

  • आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 428 कारावास की सजा के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा बिताई गई हिरासत की अवधि से संबंधित है।
  • जहां एक आरोपी व्यक्ति को दोषसिद्धि पर एक अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है, जो जुर्माना अदा न करने पर कारावास नहीं है, हिरासत की अवधि, यदि कोई हो, उसी मामले की जांच, पूछताछ या परीक्षण के दौरान उसके द्वारा भोगी गई है और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से पहले, ऐसी दोषसिद्धि पर उस पर लगाए गए कारावास की अवधि के विरुद्ध मुजरा कर दिया जाएगा और ऐसे दोषसिद्धि पर कारावास भुगतने के लिए ऐसे व्यक्ति का दायित्व कारावास की शेष अवधि, यदि उस पर कोई हो, तक सीमित कर दिया जाएगा।
    • बशर्ते कि धारा 433A में निर्दिष्ट मामलों में, हिरासत की ऐसी अवधि उस धारा में निर्दिष्ट चौदह वर्ष की अवधि के विरुद्ध निर्धारित की जाएगी।
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