Question
Download Solution PDF"शिक्षा का अधिकार" अधिनियम बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार है?
This question was previously asked in
HTET PRT 2013 - 2014 Official Paper
Answer (Detailed Solution Below)
Option 3 : 6 - 14 वर्ष
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HTET PGT Official Computer Science Paper - 2019
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Detailed Solution
Download Solution PDFशिक्षा का अधिकार अधिनियम:
- संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंत: स्थापित अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसाकि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
- इसमें कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और समान गुणवत्ता युक्त पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है जो कुछ आवश्यक मानदंडों और मानकों को पूरा करता है।
- 'नि:शुल्क शिक्षा' का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता-पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है, को छोड़कर कोई बच्चा, जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 'अनिवार्य शिक्षा' उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6-14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है।
अतः, 'शिक्षा का अधिकार' (RTE) प्राथमिक शिक्षा को 14 वर्ष की आयु तक मौलिक अधिकार बनाता है।
Last updated on Jul 12, 2025
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