भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ______________ में उल्लिखित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेते हैं और वेतन भारत के संविधान की ______________ में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

  1. तीसरी अनुसूची; छठी अनुसूची
  2. तीसरी अनुसूची; दूसरी अनुसूची
  3. दूसरी अनुसूची; तीसरी अनुसूची
  4. छठी अनुसूची: दूसरी अनुसूची

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : तीसरी अनुसूची; दूसरी अनुसूची

Detailed Solution

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सही उत्तर तीसरी अनुसूची; दूसरी अनुसूची है।

Key Points

  •  भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पद की शपथ लेते हैं।
  • CAG का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।
  • भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होता है और वह भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्ययों के अंकेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों और प्राधिकरणों की आय भी शामिल है। CAG एक प्राधिकरण है, जिसे भारत के संविधान के अध्याय V के तहत स्थापित किया गया है, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्ययों का अंकेक्षण करता है।

Important Points

संवैधानिक रुपरेखा के भीतर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका और जिम्मेदारियों पर कुछ अतिरिक्त बिंदु यहां दिए गए हैं:

  1. कार्यकाल: CAG की नियुक्ति छह वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है। उन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधारों पर और उसी तरीके से पद से हटाया जा सकता है।
  2. भूमिका और जिम्मेदारियाँ: CAG भारत के समेकित कोष से सभी व्ययों का अंकेक्षण करता है, चाहे वे केंद्र या राज्य स्तर से संबंधित हों। CAG सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का बाहरी अंकेक्षक भी होता है और सरकारी कंपनियों, अर्थात् किसी भी गैर-बैंकिंग/गैर-बीमा कंपनी का पूरक अंकेक्षण करता है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी कम से कम 51% है।
  3. रिपोर्ट: अंकेक्षण पूरा होने पर, CAG भारत के राष्ट्रपति को तीन अंकेक्षण रिपोर्ट सौंपता है - विनियोग खातों पर एक अंकेक्षण रिपोर्ट, वित्त खातों पर एक अंकेक्षण रिपोर्ट, और सार्वजनिक उपक्रमों पर एक अंकेक्षण रिपोर्ट। इन रिपोर्टों को बाद में संसद के दोनों सदनों और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडलों में पेश किया जाता है।
  4. स्वतंत्रता: CAG के पास कोई लाभ का पद नहीं है और न ही वह अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य के तहत आगे पद के लिए पात्र है। ये उपाय CAG की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।
  5. महत्व: CAG भारत की सर्वोच्च अंकेक्षण संस्था के रूप में कार्य करते हुए, भारत में वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  6. संवैधानिक प्रावधान: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिकाएँ, कर्तव्य और शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149-151 में वर्णित हैं।

भारत के लोगों के प्रति सरकार और उसके तंत्र की जवाबदेही बनाए रखने में CAG की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे देश की लोकतांत्रिक संरचना मजबूत होती है।

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