व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के किस प्रावधान के आधार पर डिक्री पारित करने से पूर्व विवाद्यक को संशोधित करने अथवा अतिरिक्त विवाद्यकों को विरचित करने की शक्ति न्यायालय में निहित है?

  1. आदेश XIV नियम 1
  2. आदेश XIV नियम 5 
  3. आदेश XIV नियम 6
  4. धारा 151

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : आदेश XIV नियम 5 

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 2 है। Key Points 

  • सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 14 कानून के मुद्दों या सहमत मुद्दों पर वाद के निपटारे और निर्धारण से संबंधित है।
  • आदेश 14 नियम 5 मुद्दों को संशोधित करने और हटाने की शक्ति से संबंधित है।
  • (1) न्यायालय किसी भी समय डिक्री पारित करने से पहले
  • ऐसे मुद्दों को संशोधित कर सकेगी या अतिरिक्त मुद्दों को ऐसे शब्दों पर तैयार कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे, और ऐसे सभी संशोधन या अतिरिक्त मुद्दे जो पक्षों के बीच विवादग्रस्त मामलों का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हों, ऐसे बनाए जाएंगे या तैयार किए जाएंगे।
  • (2) न्यायालय किसी भी समय डिक्री पारित करने से पहले ऐसे किसी भी मुद्दे को हटा सकता है जो उसे गलत तरीके से तैयार या पेश किया गया प्रतीत होता है।

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